प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना Pradhan Mantri Shram Yogi Mandhan Yojana (PMSYM)
केंद्र सरकार ने असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले कामगारों/श्रमिकों/मजदूरों को वृद्धावस्था में आर्थिक सहायता (पेंशन) प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना Pradhan Mantri Shram Yogi Mandhan Yojana की शुरुआत की है। इस योजना के तहत लाभार्थी को 60 वर्ष की आयु के पश्चात ₹3000 मासिक पेंशन दिया जाएगा। यह योजना देश में असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले 40 करोड़ से ज्यादा कामगारों को वृद्धावस्था में आत्मनिर्भर बनाने के लिए लाई गई है।
इस आलेख में आगे हम आपको प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना (PMSYM) क्या है? इसके उद्देश्य क्या हैं? इसके लाभ क्या हैं? प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना का लाभ लेने के लिए पात्रता क्या है? जरूरी दस्तावेज क्या हैं? तथा Pradhan Mantri Shram Yogi Mandhan Yojana Online Apply करने की प्रक्रिया क्या है? इन सभी प्रश्नों के बारे में विस्तार से जानेंगे।
◆ प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना (PMSYM) क्या है?
प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक पेंशन योजना है, जिससे तहत 60 वर्ष की आयु के बाद लाभार्थी को ₹3000 मासिक पेंशन दी जाएगी। इस योजना का शुभारंभ फरवरी 2019 में देश के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा किया गया था। इस योजना का संचालन श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा रहा है तथा भारतीय जीवन बीमा निगम(LIC) को इसके नोडल एजेंसी के रूप में चयनित किया गया है।
यह योजना असंगठित क्षेत्र में काम करनेवाले कर्मियों (Unorganized Workers) जैसे- फेरीवाले, रिक्शाचालक, दिहाड़ी मजदूर, छोटे दुकानदार, मोची, नाई आदि कम आय वर्ग के लोगों के लिए शुरू की गई है। इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को ₹55 से ₹200 तक प्रतिमाह (आयु के अनुसार) जमा करना होता है, जिसके बाद 60 वर्ष की आयु के पश्चात् उसे ₹3000 रूपये मासिक पेंशन मिलती है। PMSYM में सरकार अपनी तरफ से 50 प्रतिशत योगदान देती है। सरकार और लाभार्थी का अंशदान 50:50 प्रतिशत के अनुपात में होता है। इस वजह से PMSYM योजना बाकी पेंशन योजनाओं की तुलना में काफी सस्ती है।
◆ प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना के उद्देश्य :
60 वर्ष की आयु के बाद व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है तथा कठिन कार्य करने में असमर्थ हो जाता है। इस उम्र में उसे कई तरह की बीमारियाँ भी हो जाती है। ऐसे में उसे एक आर्थिक मदद की आवश्यकता होती है, जिससे उसके दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। संगठित क्षेत्र में काम करनेवाले या सरकारी कर्मचारियों के लिए तो पहले से कई तरह की पेंशन योजनाएं थी, लेकिन अंसगठित क्षेत्र में काम करने वालों के ऐसे कोई योजना नहीं थी।
इसी समस्या को देखते हुए भारत सरकार ने इन लोगों की वृद्धावस्था में आर्थिक सहायता करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना योजना की शुरुआत की है। इस योजना में प्रीमियम काफी कम (₹55-₹200) देना पड़ता है जिसकी वजह से काफी कम आय वर्ग का व्यक्ति भी इस योजना का लाभ आसानी से ले सकता है।
◆ प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना की विशेषताएं व लाभ :
• इस योजना के तहत लाभार्थी को 60 वर्ष की आयु के पश्चात प्रतिमाह ₹3000 की पेंशन मिलती है।
• यह योजना असंगठित क्षेत्र के कामगारों जैसे- दिहाड़ी मजदूर, छोटे दुकानदार, मोची, रेहड़ी वाले, छोटे किसान आदि के लिए है।
• इस योजना में बाकी पेंशन योजना की तुलना में प्रीमियम काफी कम है, जिसके कारण कम से कम आय वर्ग वाला व्यक्ति भी योजना का लाभ आसानी से ले सकता है।
• यह योजना बुढ़ापे में आरामदायक जीवन-बसर करने में मदद करती है।
• बुढ़ापे में लोगों कई तरह की बीमारियाँ होने लगती है, ऐसे में इस योजना से मिलने वाली राशि का उपयोग वह अपने स्वास्थ्य, दवाई, इलाज आदि में कर सकता है।
• इस योजना में सरकार और लाभार्थी का योगदान 50-50 प्रतिशत के अनुपात में होता है। मतलब अगर लाभार्थी 100 रूपये जमा करता है तो सरकार भी उसके नाम पर 100 रूपये जमा करती है। इस वजह से इस योजना में प्रीमियम काफी कम लगता है।
• PM-SYM योजना का प्रीमियम मासिक, त्रैमासिक, छमाही या वार्षिक भी जमा किया जा सकता है।
• योजना का प्रीमियम बैंक खाते से ऑटोमैटिक कटकर जमा हो जाएगा, इसके लिए आपको एक सहमति पत्र देनी होगी।
• अगर योजना के आवेदक किसी कारणवश 60 वर्ष की आयु के पहले इस योजना को छोड़ना चाहते हैं तो उसे ब्याज जोड़कर जमा राशि लोटा दी जाती है।
• अगर आवेदक की किसी कारण से मृत्यु हो जाती है तब ऐसी स्थिति में चाहे तो उसकी पत्नी या आश्रित इस योजना को चालू रख सकती है और 60 वर्ष की आयु के बाद पेंशन पा सकती है।
• अगर आवेदक की मृत्यु के पश्चात् उसके आश्रित इस योजना को आगे नहीं चलाना चाहते हैं तो नॉमिनी को पूरी जमा राशि ब्याज सहित लौटा दी जाती है।
• अगर 60 वर्ष की आयु के बाद पेंशन प्राप्त करने के दौरान लाभार्थी की मृत्यु हो जाती है तो आधी पेंशन राशि यानी ₹1500 उसकी पत्नी या आश्रित को आजीवन मिलती रहेगी।
• इस योजना का लाभ असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले देश के लगभग 40 करोड़ से ज्यादा लोग उठा सकते हैं।
• अब तक लगभग 47 लाख से ज्यादा लोग इस योजना के लिए रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं।
◆ प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना में शामिल होने के लिए आवश्यक शर्तें/पात्रता :
• आवेदक भारत का नागरिक हो
• आवेदक असंगठित क्षेत्र (Unorganized Sector) में काम करता हो। जैसे- दिहाड़ी मजदूर, छोटे किसान, धोबी, ठेलेवाले, रेहड़ी वाले, ठेले पर फास्टफूड बेचने वाले, सफाईवाले आदि।
• आयु 18-40 वर्ष तक हो।
• मासिक कमाई ₹15,000 से अधिक न हो।
• इन्कम टैक्स न भरता हो।
• आवेदक EPFO, NPS, ESIC के अंतर्गत नहीं आता हो।
◆ प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना का लाभ किन लोगों को नहीं मिलेगा?
• सरकारी और अर्द्ध सरकारी संस्था में काम करने वाले लोग।
• जिनकी मासिक सैलरी या कमाई ₹15,000 से अधिक हो।
• 18 वर्ष से कम और 40 वर्ष से अधिक आयु के लोग।
• इन्कम टैक्स भरने वाले लोग।
• जिन्हें किसी अन्य पेंशन योजना का लाभ मिल रहा हो।
◆ PM-SYM योजना से जुड़ने के लिए जरूरी दस्तावेज :
1. आवेदक का आधार कार्ड
2. कोई एक पहचान पत्र
3. एड्रेस प्रूफ
4. बैंक अकाउंट
5. पासपोर्ट साइज फोटो
6. मोबाईल नंबर
◆ प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन का प्रीमियम :
इस योजना में 18 वर्ष की आयु के बाद आप जितनी जल्दी शामिल होते हैं,आपको उतना ही कम प्रीमियम देना होगा तथा ज्यादा आयु (40 वर्ष तक) में शामिल होने पर अधिक प्रीमियम देना होगा। लाभार्थी द्वारा भरी जाने वाली प्रीमियम राशि निम्नलिखित है :
आयु(वर्ष में) प्रीमियम(रूपये में)
18 55
19 58
20 61
21 64
22 68
23 72
24 76
25 80
26 85
27 90
28 95
29 100
30 105
31 110
32 120
33 130
34 140
35 150
36 160
37 170
38 180
39 190
40 200
◆ PM-SYM योजना में आवेदन करने की प्रक्रिया :
इस योजना के लिए आप दो तरीकों से आवेदन कर सकते हैं। पहला CSC सेंटर के माध्यम से तथा दूसरा खुद ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन। इसके अलावा आप LIC ब्रांच जाकर या अपने LIC एजेंट के माध्यम से भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं। CSC के माध्यम से अप्लाई करने के लिए आपको अपने सभी जरूरी दस्तावेजों के साथ नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर(CSC) जाना होगा। यहाँ CSC एजेंट आपका फॉर्म भर देंगे तथा आपको एक प्रिंट आउट मिलेगा। इस प्रिंटआउट को सुरक्षित सहेज कर रख लें।
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◆ Pradhan Mantri Shram Yogi Mandhan Yojana Online Apply (प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया) :
आप PMSYM के लिए घर बैठे अपने मोबाईल/कंप्यूटर के माध्यम से भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, इसके लिए निम्नलिखित स्टेप्स को ध्यानपूर्वक फॉलो करें :
1. सबसे पहले PM श्रमयोगी मानधन योजना की आधिकारिक वेबसाइट https://maandhan.in/shramyogi पर जाएं।
2. यहाँ आपको Click Here to Apply Now का विकल्प दिखेगा, इसपर क्लिक करें।
3. इसके बाद Self Enrollment के ऑप्शन पर क्लिक करें।
4. अब अपना मोबाइल नंबर डालकर Proceed करें।
5. इसके बाद आपको अपना नाम,ईमेल आईडी,कैपचा कोड डालना होगा। सबकुछ सही-सही भरकर Generate OTP पर क्लिक करें। मोबाइल प्राप्त ओटीपी डालकर Verify करें।
6. अब आपकी स्क्रीन पर एक Registration Form खुलेगा। इसमें मांगी गई सभी जानकारियां ध्यान पूर्वक भरें तथा जरूरी डॉक्यूमेंट अपलोड करें।
7. सबकुछ सही-सही भरने के बाद Submit पर क्लिक करें।
8. इस तरह आपका आवेदन हो जाएगा। फाइनल पेज का प्रिंटआउट निकालकर इसे सुरक्षित रख लें।
◆ Pradhan Mantri Shram Yogi Mandhan Yojana Helpline Number & Email ID :
• Helpline Number – 18002676888
• Email – shramyogi@nic.in
Pradhan Mantri Shram Yogi Mandhan Yojana Frequently Asked Questions (PMSYM FAQ) :
1. प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना का लाभ कौन लोग ले सकते हैं?
– असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले कर्मी,जिसकी मासिक कमाई 15 हजार से कम है वह इस योजना का लाभ ले सकते हैं।
2. PM श्रमयोगी मानधन योजना यें कितनी पेंशन मिलती है?
– 60 वर्ष की आयु के बाद लाभार्थी को ₹3000 मासिक पेंशन मिलती है।
3. PM श्रमयोगी मानधन योजना में किस आयु के लोग आवेदन कर सकते हैं?
– PMSYM योजना में न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष तक की आयु के लोग आवेदन कर सकते हैं।
4. श्रमयोगी मानधन योजना में कितना प्रीमियम जमा करना पड़ता है?
– प्रीमियम प्रतिमाह ₹55 से लेकर ₹200 तक हो सकता है। यह आवेदक की आयु पर निर्भर करता है।
5. क्या श्रमयोगी मानधन योजना का लाभ ई श्रम कार्ड धारक भी ले सकते हैं?
– हाँ, बिल्कुल। दोनों ही योजना के लिए पात्रता लगभग एक जैसी ही है। बस आवेदक की आयु 18 वर्ष से कम और 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
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